मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी करते हुए यदि उसके किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके कानूनी वारिस को नौकरी दी जाएगी.


बीएमसी की ओर से रात में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ते हुए यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार के सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी.


परिपत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक योग्ता के आधार पर और रिक्तियों को देखते हुए कानूनी वारिस की मजदूर, वार्ड ब्वॉय, चपरासी, कार्यकारी सहायक और कनिष्ठ लेखा निरीक्षक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी.


मुंबई में सोमवार को 18 लोगों की मौत


बीएमसी के मुताबिक, मुंबई में सोमवार को जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई है. शहर में अब तक कुल 361 लोग इस वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं. इसके साथ ही बीएमसी ने बताया कि मुंबई के धारावी में सोमवार को 42 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही यहां कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 632 हो गई है. अभी तक इलाके में 20 लोगों की मौत हो चुकी है. बीएमसी ने बताया कि शहर के विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के 436 नये मरीजों को भर्ती कराया गया है. आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में अब तक 1908 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं.


देश के ज्यादातर हिस्सों में खुलीं शराब की दुकानें, उमड़ी लोगों की भारी भीड़ 

यूपी में शराब खरीदने की तय हुई सीमा, जानें-एक आदमी एक बार में कितनी शराब ले सकता है