कोरोना वायरसः महामारी के नियमन संबंधी मानकों के उल्लंघन के लिये गंगा राम अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज
दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल को कथित रूप से कोविड-19 जांच के लिये नमूने लेते वक्त आरटी-पीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं करने का दोषी पाया गया है. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
नई दिल्लीः दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ कथित रूप से कोविड-19 के नियमन संबंधी मानकों का उल्लंघन करने के लिये मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली सरकार की शिकायत पर पुलिस ने यह प्राथमिकी दर्ज की है. प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं.
सर गंगाराम अस्पताल की ओर से इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. दिल्ली सरकार ने 675 बिस्तरों वाले मशहूर गंगाराम अस्पताल को चार जून को कोविड-19 केन्द्र घोषित करते हुए उसे 80 प्रतिशत बिस्तर कोरोना वायरस रोगियों के लिये आरक्षित करने को कहा था.
अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ कोविड-19 महामारी विनियमन 2020 के कथित उल्लंघन के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार अस्पताल कथित रूप से कोविड-19 जांच के लिये नमूने लेते वक्त आरटी-पीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा था. दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोगशालाओं के लिये आरटी-पीसीआर के जरिये नमूने लेना 'अनिवार्य' है.
प्राथमिकी के अनुसार, 'सीडीएमओ-सह-मिशन निदेशक (मध्य) ने कहा है कि सर गंगा राम अस्पताल अभी भी आरटी-पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं कर रहा है, जो कि कोविड -19 विनियमन 2020 अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है.'
बता दें कि दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,320 नये मामले सामने आने के साथ कुल मामले बढ़ कर 27,500 से अधिक हो गये, जबकि इस महामारी से अब तक कुल 761 लोगों की मौत हुई है. दिल्ली में वर्तमान में 15 हजार से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हैं. वहीं 10 हजार से ज्यादा लोग इलाज के बाद कोरोना मुक्त हो चुके हैं.
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