Coronavirus Cases: देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है. बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ड मोड पर आ गई हैं. हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक समीक्षा बैठक की और राज्यों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी थी.
सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों की आपातकालीन तैयारियों का आकलन करने के लिए सोमवार (10 अप्रैल) और मंगलवार (11 अप्रैल) को एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल (Mock Drill) की योजना बनाई गई है. स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सरकारें बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है. साथ ही तैयारियों की हर हफ्ते समीक्षा की जा रही है.
कोरोना मामले बढ़ने का कारण
एक इंटरव्यू के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड महामारी की संभावित चौथी लहर को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है. पिछला कोविड म्यूटेशन ओमिक्रॉन का बीएफ.7 सब-वेरिएंट था और अब एक्सबीबी1.16 सब-वेरिएंट (XBB1.16 Sub-Variant) कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण बन रहा है. हालांकि, उन्होंने कहा कि सब-वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है.
हरियाणा
हरियाणा सरकार ने एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जनता से कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की अपील की है. जिला प्रशासन और पंचायतों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इसे राज्य के सभी हिस्सों में लागू किया जाए.
केरल
केरल ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया है. केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया था. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और कहा कि जल्द ही निजी अस्पतालों की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी.
पुडुचेरी
पुडुचेरी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. एक बयान में कहा गया है कि अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां, शराब की दुकानों, होटलों और मनोरंजन क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा.
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