नई दिल्ली: लोगों का पलायन रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी भी डीटीसी बस को दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. प्रत्येक जगह पर पुलिस अनाउंसमेंट करेगी कि कोई बस यूपी या बिहार की तरफ नहीं जा रही है लिहाजा लोग घरों से बाहर ना निकले.
रेलवे ट्रैक के सहारे पलायन करने वाले रोके जाएंगे
रेलवे ट्रैक के जरिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी रोका जाएगा. दिल्ली पुलिस को सड़कों पर व रेलवे ट्रैक के ऊपर और अन्य जगहों पर पुलिस पिकेट बढ़ाने को कहा गया है. सूत्रों ने बताया कि अभी जो बसें चल रही हैं उनकी भी रोककर जांच की जाएगी और ऐसे सभी यात्री जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें वापस किया जाएगा.
केंद्रीय गृह सचिव ने जारी किए निर्देश
लॉकडाउन के बीच पलायन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने लॉक डाउन को लेकर निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल कर अपने गृह जनपदों तक गए हैं उन्हें अपने गृह जिले में सरकारी शेल्टर होम में 14 दिनों तक रहना होगा. इस निर्देश का मतलब साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि जो लोग शहर से गांवों में गए हैं उनके कारण कोरोना का खतरा न फैले. ऐसे लोग बिना मेडिकल जांच के शहरों से अपने अपने घर गए हैं. कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर रोकने के लिए सरकार ने ये निर्देश दिया है.
राज्यों को केंद्र सरकार ने दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 दिन के लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को कहा है. यह भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि राज्यों की सीमाओं को सही तरीके से सील बंद किया जाए और शहरों राजमार्गों पर केवल आवश्यक वस्तु के वाहन चलें ना कि आम लोगों के वहान चलें.
केंद्रीय कैबिनेट सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस विषय पर शनिवार की देर शाम और आज सुबह राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
इस दौरान कोरोना वायरस के मामलों की भी समीक्षा की गई यह समीक्षा भी की गई कि कहां मामले बढ़ रहे हैं और कहां स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. इन दिशा निर्देशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति बनाई रखी जाए.
देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को लेकर भी केंद्र ने राज्यों को उचित कदम उठाने को कहा है. राज्यों को बताया गया कि यह निर्देश जारी किए गए थे कि जिला और राज्य की सीमाओं को प्रभावी रूप से सील किया जाएगा और केवल माल की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.
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