नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते राजधानी दिल्ली और एनसीआर लॉकडाउन है. बावजूद इसके दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. सोमवार को भी बड़ी संख्या में सड़कों पर गाड़ियां और मोटर साइकल दौड़ती हुई नजर आई. इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया है कि अब धारा 144 को बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा. मंगलवार को एसेंशियल गुड्स और कमोडिटीज को छोड़कर जो लोग भी सड़कों पर नजर आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एफआईआर दर्ज की जाएगी.
एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को जारी होगा कर्फ्यू पास
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा के मुताबिक प्राइवेट कंपनी के वह कर्मचारी जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है उनके कर्मचारियों को कर्फ्यू पास इश्यू किया जाएगा. यह कर्फ्यू पास दिल्ली की कंपनियों को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस से इश्यू कराने होंगे. वहीं एनसीआर में मौजूद प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को भी कर्फ्यू पास तय डस्टर डीसीपी आफिस से कराने होंगे. एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने पर भी जाने दिया जाएगा. उन्हें कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी.
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा के मुताबिक जो सरकारी कर्मचारी एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं उन्हें अपना सरकारी आई कार्ड दिखाने से भी जाने दिया जाएगा. इतना ही नहीं जिन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को सरकार ने एसेंशियल सर्विस के लिए हायर किया है उन्हें भी आई कार्ड और सरकारी ऑथोरैसशन लेटर दिखाने के बाद जाने दिया जाएगा.
ग्रॉसरी, दाल, आटा जैसी जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी
पुलिस के मुताबिक दिल्ली में आटा, दाल, ग्रोसरी, केमिस्ट और डॉक्टर जैसे जरूरी दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा जो भी अपनी दुकान खोलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए.