नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन का एलान किया गया. इसकी वजह से सरकारी दफ्तरों से लेकर निजी दफ्तरों तक और निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालतों तक का कामकाज प्रभावित हुआ है. इसी की भरपाई के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तय किया है कि जून महीने में होने वाली छुट्टी के दौरान कोर्ट खुली रहेंगी.
जून में भी होगी दिल्ली की अदालतों में सुनवाई, नहीं होगी कोई छुट्टी
दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में फुल कोर्ट रिफरेंस में तय किया कि अमूमन हर साल जून महीने में जो हाईकोर्ट और निचली अदालतों में छुट्टी होती है वह इस साल नहीं होगी, क्योंकि कोरोनावायरस की वजह से हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतें तक सभी फिलहाल बंद हैं. सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई हो रही है जो निहायत ही जरूरी हैं और वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए. इस दौरान जो हजारों मामले कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड यानी सूचीबद्ध थे, उनमें भी अगली तारीख ही दी जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने तय किया है कि ना सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट बल्कि दिल्ली की निचली अदालतें भी जून महीने में छुट्टी ना लेकर काम करेंगी.
क्या है दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश
जून में कोर्ट खोलने का आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, "क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का कामकाज पूरी तरह से बाधित हो गया है. सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई हो रही है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. नए मामले अदालत के सामने दायर भी नहीं हो रहे और साथ ही पुराने मामलों का निपटारा भी नहीं हो पा रहा है. इस सबके चलते पुराने मामले के निपटारे में और ज्यादा देरी हो रही है और इसका सीधा सा खमियाज़ा उठाना पड़ रहा है अदालत में याचिका दायर करने वाले लोगों को. इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने जून महीने में अदालती कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है."
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