सभी ट्रेनें बंद: जानिए- रिफंड नियम में क्या ढील हुई, आप के लिए टिकट कैंसिल करना कितना आसान हुआ
कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं.मुसाफिरों को राहत देते हुए टैकिट कैंसिलेशन के नियमों में ढील भी दी है.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. 31 मार्च तक सभी पैसेंजर ट्रेन, सभी लंबी दूरी की ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन, एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेन नहीं चलेंगी. रेलवे के इस फैसले की मार करीब 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों पर पड़ेगी. जो जहां गया है वहीं रुक जाएगा. और जो सफर करनेवाला है उसको अपना सफर स्थगित करना होगा. हालांकि इस बीच रेलवे ने यात्रियों को टिकट कैंसिल के नियमों में ढील जरूर दी है. आइए बताते हैं रेलवे ने नियमों में क्या ढील दी है. रिफंड नियमों को लेकर समय सीमा कब तक रहेगी.
21 मार्च से लेकर 21 जून तक के बीच रेलवे मुसाफिरों के लिए टिकट रिफंड के नियमों में ढील दी गई है. 21 मार्च से 21 जून के बीच रद्द होनेवाली रेलगाड़ियों में जिन यात्रियों ने टिकट बुक कराए हैं उनके लिए यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर रिफंड की सहूलियत है. ऐसे यात्री टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर किराया वापस ले सकते हैं. जबकि सामान्य दिनों में रेलवे रूल्स के मुताबिक टिकट रिफंड करने की समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की होती है. इसके अलावा अगर किसी ने इंटरनेट टिकट बुक कराया है तो ऑनलाइन टिकट कैंसिल करा सकता है.
अगर ट्रेन कैंसिल नहीं की जाती है और यात्री सफर नहीं करना चाहता है तो ऐसे यात्री टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट (TDR) भर कर टिकट रिफंड की सहूलियत का फायदा उठा सकता है. उसके लिए यात्रा की तारीख से लेकर तीन महीने तक की छूट रहेगी. ऐसे यात्री जो 139 की मदद से टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं तो उनके लिए यात्रा की तारीख से 3 महीनों के अंदर रिफंड क्लेम की मोहलत रहेगी. इस प्रक्रिया को अपनाने वाले यात्रियों को उनके मोबाइल पर पासवर्ड भेजा जाएगा. OTP के वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. इस दौरान यात्रियों से टिकट कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा.
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