कोरोना वायरसः लॉकडाउन को लेकर गृहमंत्रालय का नया आदेश, इन लोगों को मिलेगी छूट
केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान एक नोटिस जारी की है. इसके तहत कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन, 'आंगनवाड़ी' कार्यकर्ताओं और आयुष संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से छूट दी गई है.
नई दिल्लीः कोरोना वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी की है. इस नेटिस में राज्यों को बताया गया है कि कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन, 'आंगनवाड़ी' कार्यकर्ताओं और आयुष संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से छूट दी गई है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिवों को स्पष्ट करते हुए लिखा कि इन सेवाओं को चलाने में शामिल लोगों और लॉजिस्टिक्स को अन्य आवश्यक सेवाओं की तर्ज पर छूट दी जाएगी. इन सेवाओं में खाद्य पदार्थों का वितरण और बच्चों, महिलाओं को 15 दिनों में एक बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल है.
बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है. भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2500 के पार हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 53 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि 181 लोग ठीक भी हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटे में COVID-19 से 328 लोग संक्रमित हुए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है.
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