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लॉकडाउन 2 पर दिशानिर्देश जारी: चेहरा ढकना अनिवार्य, सभी तरह के यातायात पर रोक, थूकने पर जुर्माना
सरकार ने आदेश में कहा है कि अब चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा. रेलवे और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा. सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अब सड़कों पर थूकने पर भी एक्शन लिया जाएगा.
नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है. आज सरकार ने लॉकडाउन को लेकर सभी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार ने आदेश में कहा है कि अब चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा. रेलवे, सड़क और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा. सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अब सड़कों पर थूकने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा.
चार पहियां पर दो, दो पहियां वाहन पर एक को बैठने की अनुमति
सरकार ने कहा है कि इमरजेंसी के वक्त चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक शख्स को बैठने की अनुमति होगी. वहीं, दोपहिया पर सिर्फ एक को अनुमति होगी. क्वॉरन्टीन का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 का केस दर्ज होगा. फटाफट जानें किन चीजों को मंजूरी मिलेगी?- आईटी कंपनिया 50 फीसदी कर्माचारियों के साथ काम कर सकती हैं.
- ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति होगी.
- कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति होगी.
- लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे.
- इलैक्ट्रिशियन और प्लंबर को काम करने की इजाजत होगी.
- मोटर मैकेनिक और कार पेंटर को भी काम करने की इजाजत होगी.
- SEZ में उघोगों को इजाजत दी जाएगी.
- गावों में सड़क और बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत होगी.
- पूरे देश में रेल, सड़क और हवाई यातायात पर रोक.
- स्कूल-कॉलेज, फैक्ट्रियां, रेस्त्रां और होटल भी बंद रहेंगे.
- सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बंद रहेंगे.
- दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा.
- राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भी तीन मई तक नहीं होंगे.
- देश में सभी पूजा स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे.
- सड़कों पर थूकने पर जुर्माना और लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.
- हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल जरूरी सामान ही उपलब्ध कराएं जाएंगे.
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