नई दिल्लीः दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं. जो भी लोग कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ जुर्माने के साथ ही जेल भेजे तक का प्रावधान वाली धाराओं के तहत कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
क्या दिशानिर्देश हुए हैं जारी
दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग, डिस्टिक मजिस्ट्रेट, डीएम और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो क्वारेंटाइन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं. सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं और सड़कों पर और सार्वजनिक जगह पर थूक रहे हैं.
कार्रवाई में जुर्माने के साथ ही जेल भेजने तक का प्रावधान
आदेश के मुताबिक पहली बार नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों 1000 रुपये का जुर्माना होगा. अगर कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माने का पैसा नहीं देता तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए उसको जेल भी भेजा जा सकता है..
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे दिशा निर्देश
उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए थे ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और यह साल भर तक लागू रहेंगे. मतलब साफ है कि अगर लोगों ने अभी भी कोरोना के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई.
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