नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में कमी के पहलू पर तत्काल आधार पर विचार करे. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज लॉकडाउन के एलान के दौरान भी बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है.
हाई कोर्ट ने केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार को मंगलवार तक एक हलफनामा दाखिल कर दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड की अस्पताल-वार उपलब्धता बताने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यहां के अस्पतालों में वेंटीलेटर और ऑक्सीजन वाले बेड और बिना इन सुविधाओं वाले बेड की संख्या का ब्योरा भी देने को कहा है.
प्रवासी मज़दूरों के संकट पर हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही पिछले साल के लॉकडाउन में विफल रहीं, सबक सीखा जाना चाहिये. दरअसल पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हज़ारों लाखों प्रवासी मज़दूर पैदल ही अपने गांव लौटने पर मजबूर हो गए थे.
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 24 घंटे के अंदर कोरोना की जांच रिपोर्ट न देने पर लैब के खिलाफ कार्रवाई करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर अमल न किया जाए. दरअसल जांच रिपोर्ट आने में देरी की शिकायतों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था और ऐसा न करने वाले लैब के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी.
दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन
कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतर के चलते आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां 6 दिनों का लॉकडाउन लगाने का एलान कर दिया. दिल्ली में आज सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा.
इस बीच सभी ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा. हालांकि उन्हें पास लेना होगा. इसके शादियां हो सकेंगी, लेकिन 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी और इसके लिए भी पास लेना होगा.