Coronavirus: देश में पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत, 42 हजार से ज्यादा हुए संक्रमित मरीज | राज्यवार आंकड़े
ताजा आंकड़ों को मुताबिक अबतक 42 हजार 533 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 1373 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत हुई है. जानें आपके राज्य में कोरोना वायरस का क्या हाल है.
नई दिल्ली: देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. अबतक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 42 हजार मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को मुताबिक अबतक 42 हजार 533 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 1373 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 11 हजार 707 लोग ठीक भी हुए हैं. बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत हुई है. जानें आपके राज्य में कोरोना वायरस का क्या हाल है.
किस राज्य में कितनी मौतें हुईं?
स्वास्थय मंत्रालय के मुताबिक, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 548, गुजरात में 290, मध्य प्रदेश में 156, राजस्थान में 71, दिल्ली में 64, उत्तर प्रदेश में 43, आंध्र प्रदेश में 33, पश्चिम बंगाल में 35, तमिलनाडु में 30, तेलंगाना में 29, कर्नाटक में 25, पंजाब में 21, जम्मू-कश्मीर में 8, हरियाणा में 5, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 4, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और ओडिशा में एक-एक मौत हुई है.
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यहां देखें राज्यवार आंकड़े-
आज से लॉकडाउन 3 की शुरूआत
बता दें कि कई रियायतों के साथ आज देश में लॉकडाउन-3 की शुरुआत हो रही है. यह लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा. इस दौरान प्रवासी मजदूर, छात्र, श्रद्धालु, पर्यटक जो लॉकडाउन के पहले फंसे थे उन्हें शर्तों के साथ अपने राज्य जाने की इजाजत होगी. इस बार सरकार ने कुछ और छूट भी दी है लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है-'रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन.'
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी. सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान- जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी.
हालांकि, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी. ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी. साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं. कंटेनमेंट जोन, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री की कुछ शर्तों के साथ सभी जोन मे इजाजत होगी.
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