Coronavirus: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला, अब सिर्फ ज़रूरी मामलों की होगी सुनवाई
आदेश में कहा गया है कि मामलों की गंभीरता को लेकर अगर अदालत संतुष्ट हुई, तो उसके बाद ही उस मामले की सुनवाई होगी.
जम्मू: जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बाद अब जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में सिर्फ ज़रूरी मामलों की सुनवाई होगी. इसके साथ ही अगले आदेशों तक कोर्ट के कैंटीन और बार रूम भी बंद कर दिए गए हैं. जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि वकील और याचिकाकर्ता को नियमित आधार पर जम्मू और श्रीनगर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशल के पास अपने मामले की गंभीरता और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ईमेल के ज़रिये देनी होगी.
आदेश में कहा गया है कि मामलों की गंभीरता को लेकर अगर अदालत संतुष्ट हुई, तो उसके बाद ही उस मामले की सुनवाई होगी. इसके साथ ही इस आदेश में बार एसोसिएशन और वकीलों को कहा गया है कि फिज़ूल में याचिकाकर्ता को अदालत न बुलाया जाए. आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि एक मामले में एक से अधिक व्यक्तियों को बुलाने की ज़रुरत नहीं है.
आदेश में बार एसोसिएशन को यह हिदायत दी गई है कि कोर्ट में लोगों का जमावड़ा न लगे. वकीलों को कहा गया है कि वो अपने चेम्बरों में भीड़ जुटाएं और साथ ही सभी सार्वजिनिक कार्यक्रम भी स्थगित किए जाएं. हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल जम्मू और श्रीनगर हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज़ करवाएं और कोर्ट रूम समेत सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाए जाएं. इसके साथ ही अदालतों में थर्मल स्कैनिंग को भी अनिवार्य बनाया गया है.
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