नई दिल्लीः कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है. नए गाइडलाइन में सरकार ने यह दिशा-निर्देश है कि पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने भी की न थूकने की अपील की है.
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के थूक में भी कोरोना का वायरस होता है. इस कारण अगर सार्वजनिक जगह पर कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति थूकता है और उसके संपर्क में स्वस्थ्य व्यक्ति आता है तो वह भी कोरोना का शिकार हो सकता है. ऐसे में बीमारी फैलने की आशंका हो सकती है.
थूकने पर लगेगा जुर्माना
नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर थूकते पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा बताया गया है कि क्या करना है और क्या नहीं.
आपको बता दें की बिहार सरकार ने पहले ही तंबाकू, खैनी और गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब ऐसा करने पर छह महीने की जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.
कोरोना वायरस के चलते सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाने, थूकने पर रोक लगाएं राज्य- स्वास्थ्य मंत्रालय