लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन (UP Lockdown) फिर से लगाया जाएगा. लॉकडाउन कल रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. हालांकि इस दौरान जरूरी सेवा में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है.
UP Lockdown Guidelines-
1. लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला, मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
2 स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति पहले की तरह ही खुले रहेंगे. कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
3. रेलवे का आवागमन जारी रहेगा. ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था सड़क परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी.
4. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
5. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे.
6. लॉकडाउन के दौरान एक्सप्रेसवे, बड़े पुल और सड़कों का निर्माण जारी रहेगा.
7. प्रत्येक जिला में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 32 हजार से अधिक मामले हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद में आद बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 17 और लोगों की मौत के साथ इस महामारी से मरने वाले लेागों की कुल संख्या बढ़कर 862 हो गई है.
उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रदेश में संक्रमण के 1206 नये मामले सामने आए हैं. प्रदेश में इलाजरत मरीजों की कुल संख्या 10,373 है. इसके अलावा अब तक 21,227 मरीज पूरी तरह ठीक हो कर घर जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 32,362 लोग संक्रमित हुए हैं .
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