नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में जारी ‘अनलॉक-1’ के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ किया कि राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों और माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है. बता दें कि अनलॉक-1 में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी.


केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को भेजे संदेश में यह भी कहा कि रात के दौरान लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लोगों को इकट्ठा होने से रोकने और फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना है,  लेकिन इसका मकसद आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान को लाने-ले जाने पर रोक का नहीं है.


केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि देशभर में जरूरी गतिविधियों को छोड़कर गृह मंत्रालय ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे.


भल्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय की जानकारी में आया है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच राजमार्गों पर लोगों और वाहनों की गतिविधियों पर रोक लगा रहे हैं जिससे उनके सुगम आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है.


केंद्रीय गृह सचिव ने कहा, ‘‘मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का मकसद प्राथमिक तौर पर लोगों को इक्ट्ठा होने से रोकने और फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.’’


भल्ला ने कहा, ‘‘प्रतिबंध माल चढ़ाने/माल उतारने (आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान लाने-ले जाने के तहत), राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों-ट्रकों और दूसरे मालवाहक वाहनों, या बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होता.’’


केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के आवागमन को न रोकें. इस संबंध में जिला और स्थानीय अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पहले 24 मार्च को 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी. इसके बाद इसे तीन मई तक बढ़ाया गया और फिर इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया. फिर इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया.


फिलहाल लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित है और यह 30 जून तक जारी रहेगा. अब काफी हद तक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और खेल गतिविधियों को अनुमति है जिसे गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-1’ करार दिया था.


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