नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर तीन मई तक रोक लगायी है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी.
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है. बता दें कि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी बंद की अवधि बढ़ाकर तीन मई तक कर दी है.
क्या खुला रहेगा?
-आईटी कंपनिया 50 फीसदी कर्माचारियों के साथ काम कर सकती हैं.
-ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति होगी.
-कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति होगी.
-लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे.
-इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी.
-मोटर मैकेनिक और कार पेंटर को भी काम करने की इजाजत होगी.
-SEZ में उघोगों को इजाजत दी जाएगी.
-गावों में सड़क और बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत होगी.
-फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस और मछली की दुकान खुली रहेंगी.
जानें क्या बंद रहेगा?
-पूरे देश में रेल, सड़क और हवाई यातायात पर रोक.
-स्कूल-कॉलेज, फैक्ट्रियां, रेस्त्रां और होटल भी बंद रहेंगे.
-सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बंद रहेंगे.
-दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा.
-राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भी तीन मई तक नहीं होंगे.
-देश में सभी पूजा स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे.
-सड़कों पर थूकने पर जुर्माना और लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.
- हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल जरूरी सामान ही उपलब्ध कराएं जाएंगे.