नई दिल्ली: ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) ने आदेश दिया है कि सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है. मास्क नहीं पहनने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन धारा 188 के तहत गिरफ्तार करेगा.


मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने एक पत्र में कहा, "मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान निकला है तो जनता के हित के लिए उसे मास्क पहनना जरूरी है.'' उन्होंने कहा कि ''सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर निकलते हैं, या किसी वाहन या सार्वजनिक जगह में यात्रा करते हैं उन्हें हर समय मास्क पहनना अनिवार्य है.''



कमिश्नर ने कहा, "ये मास्क मास्क मानक मास्क होने चाहिए जो कि केमिस्ट या होममेड वॉशेबल मास्क हों. और इसका इस्तेमाल उचित धुलाई और कीटाणुरहित करने के बाद किया जा सकता है." उन्होंने कहा, "इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (48 of 1010) के तहत दंडनीय होगा."


बता दें कि पूरे भारत के साथ देश की वित्तीय राजधानी मुंबई भी COVID-19 के प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन है. देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें जिस राज्य से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उस राज्य का नाम महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार कर गई है. देश में कुल 5194 मामलों में से 1018 मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं. इसके अलावा राज्य में 64 लोगों की मौत अब तक इस जानलेवा वायरस के चलते हो चुकी है.


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