मुंबई: केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि साल 2021 में हज पर जाने वाले यात्रियों के पास अपनी यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज कमेटी और अन्य हितधारकों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि हज यात्रा 2021 के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है.


उन्होंने कहा, 'आवेदक ऑनलाइन, ऑफलाइन या हज मोबाइल ऐप के जरिये आवेदन कर सकते हैं. सभी यात्रियों को कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी. यह जांच सऊदी अरब जाने वाले विमान में सवार होने से 72 घंटे पहले की होनी चाहिये. '


नकवी ने कहा कि कोविड-19 हालात और एयर इंडिया तथा अन्य एजेंसियों से मिली प्रतिपुष्टि के मद्देनजर हज रवानगी केन्द्रों की संख्या घटाकर 10 कर दी गई है. इससे पहले तक देशभर में ऐसे 21 केन्द्र हुआ करते थे.


उन्होंने कहा कि 10 रवानगी केन्द्र अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चिं, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनउ, मुंबई और श्रीनगर हैं. नकवी ने कहा कि ' महिलाओं द्वारा बिना मेहरम (पुरुष साथी) श्रेणी के तहत हज यात्रा के लिये 2020 में किया गया आवेदन 2021 में भी वैध है. इसके अलावा इस श्रेणी में नये आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे .