दिल्ली: कोरोना काल में देश में होने वाले चुनावों और उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है. लिहाज़ा कोरोना काल में होने वाले सभी चुनावों और उपचुनाव में इन गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और चुनावों को संपन्न कराया जाएगा.
केंद्रीय चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन कर ये साफ़ कर दिया है कि चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि देश में होने वाले चुनाव और उपचुनाव कोरोना की वजह से बाधित ना हो. लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी की गई है कि चुनावों की वजह से कोरोना संक्रमण को फैलने का मौका भी ना मिले.
इस बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक;
1- नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ जाने वाले लोगों की संख्या सीमित की गई साथ ही गाड़ियों की संख्या भी सीमित रहेगी.
2- इसके साथ ही नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकेगा. ऑनलाइन नामांकन करने के साथ-साथ उसके साथ में लगने वाले दस्तावेजों को भी ऑनलाइन संलग्न किया जाएगा. उनका प्रिंट आउट निकाल कर जमा किया जा सकता है.
3- पहली बार ऐसा नियम रखा गया है कि प्रत्याशी जमानत का पैसा ऑनलाइन जमा कर सकेगा.
4- डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए भी प्रत्याशी के साथ अधिकतम 5 लोग ही जा सकेंगे.
5- पब्लिक रैली और रोड शो के लिए भी अगर अनुमति दी जाएगी तो यह सुनिश्चित करते हुए कि कहीं से केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जो गाइडलाइन्स जारी की है उनका उल्लंघन न हो.
6- मतदान के दौरान फेस मास्क सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन होगा.
7- मतदाताओं के लिए मतदान करने से पहले उनको दस्ताने दिए जाएंगे और वह पहन कर ही मतदान करने के दौरान रजिस्टर पर साइन करेंगे और ईवीएम में बटन दबायेंगे.
चुनाव आयोग ने हर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्थानीय चुनाव अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी सभी गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से हो.
केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह दिशानिर्देश जारी करने से पहले अलग-अलग राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अलावा अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से भी इस बाबत चर्चा की थी. और यह दिशा निर्देश जारी करते हुए उन सभी पक्षों के सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है. इन दिशानिर्देशों का मतलब यही है कि आगामी चुनावों और चुनावों को अपने तय वक्त पर संपन्न कराया जा सके.
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