Coronavirus: रेलवे ने टिकट कैंसिल नियमों में दी ढील, जानें क्या हैं नए नियम?
कोरोना वायरस के मद्देनजर रेलवे ने किराया वापसी के नियमों ढील दी है. रेलवे उन यात्रियों का किराया वापस करेगा जिन यात्रियों ने 21 मार्च से 21 जून की टिकट बुक कराई थी.
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रेलवे ने उन यात्रियों का किराया लौटाने के नियमों में शनिवार को ढील दी जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराई थी.
एक आदेश में कहा गया है कि अगर रेलवे द्वारा 21 मार्च से 21 जून के बीच ट्रेन रद्द की जाती है तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर किराया वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की है.
ट्रेन रद्द ना होने और यात्री द्वारा यात्रा रद्द किए जाने की स्थिति में यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा की जा सकती है. आदेश में कहा गया कि टीडीआर सौंपने के 60 दिन के अंदर किराया वापस पाने के लिए चीफ कमर्शियल अधिकारी को टीडीआर सौंपा जा सकता है. ट्रेन की यात्रियों की सूची द्वारा पुष्टि होने पर किराया वापस मिल सकता है.
इसमें कहा गया है कि जो यात्री यात्रा रद्द कर किराया वापस पाना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले काउंटर से किराया वापस ले सकते हैं.
ये भी पढ़ें
न्यूयॉर्क से लौटते ही सेल्फ-आइसोलेट हुए अनुपम खेर, फैंस के बीच शेयर किया वीडियो Janta Curfew के दौरान क्या करें और क्या नहीं, यहां पढ़ें पूरी जानकारी