मुंबई: आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तहत पालघर पुलिस ने 166 लोगों पर मामला दर्ज किया है. इनमें होटल, दारू की दुकान, चिकन सेंटर, कपड़े की दुकान, खिलोने की दुकान, मोबाईल दुकान और इलेक्ट्रानिक शाप इत्यदि शामिल हैं. देश कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महारष्ट्र सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू किया है. केवल आपातकालीन सेवा सहित ज़रूरी दुकानें खुले रखने का आदेश दिए गए हैं. लेकिन कुछ लोग प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश को ताक पर रखकर मोटी कमाई कर रहे थे. पालघर पुलिस ने अपने जांच में पाया कि इलाके में कई होटल, दारू की दुकानें, कपड़े, जूते की दुकान, कुछ मेडिकल शॉप इत्यदि गैरकानूनी तरीके से काली कमाई कर रहे थे.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महारष्ट्र सरकार ने कई नियम लागू किये हैं. वहीं पालघर जिला प्रशासन ने भी कई आदेश जारी कर सभी दुकानें, बीयर, वाईन शाप, देशी दारू की दुकानों को 17 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. लेकिन जिले में बीयर बार,होटल और दुकानदारों द्वारा प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जिया उड़ाते हुए दुकान मालिक विक्री कर रहे थे.
कोरोना की महामारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने बड़ा कदम उठाते हुए बस सेवाएं बंद कर दी हैं. बता दें कि इस वक्त सारे देश में कोरोना के कारण भय का माहौल है. देश के लगभग 100 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है.
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