नई दिल्लीः हाउसिंग कंपलेक्स सोसाइटी में बने प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्लूए रोकथाम और प्रसार को रोकने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं. कुछ बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कोरोना की जानकारी और नियम देकर इसकी रोकथाम की जा सकती है. इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोसाइटी और रेजिडेंशियल कॉन्प्लेक्स के लिए एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कोरोना की रोकथाम, कोरोना केस पाए जाने पर और कंटेनमेंट घोषित होने पर किन चीजों को ध्यान रखना है ऐसी जानकारी दी गई है.


सामान्य उपाय


65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, कोमोर्बिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल घर पर रहने और विजिटर/मेहमानों से कम से कम संपर्क रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. RWA अपने अनुसार सभी सदस्यों को सलाह दे सकता है. इन उपायों को इन स्थानों पर सभी (निवासियों, विजिटर और कर्मचारियों) द्वारा देखा जाना चाहिए.


प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए नियम


1. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए.


2. फेस कवर / मास्क का उपयोग अनिवार्य करना.


3. कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोए या अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र कम से कम 20 सेकंड के लिए का उपयोग किया जा सकता है जहाँ भी संभव हो.


4. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए. खांसते / छींकते समय टिशू / रूमाल / फ्लेक्स्ड एल्बो के साथ मुंह और नाक को कवर करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को ठीक तरह से डिस्पोज करना.


5. सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना.


6. थूकना सख्त वर्जित होगा.


7. सभी को सलाह दी जाए की वो AarogyaSetu ऐप का उपयोग करे.



गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए खास प्रिवेंटिव उपाय


स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ जारी एडवाइजरी जारी की है उसमें सोसायटी और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रिवेंटिव उपाय भी सुझाए है.


1. कंपलेक्स में कोरोना के बारे में जानकारी देता हुआ पोस्टर अंदर और बाहर की तरफ लगाएं जिसमें कोरोना के लक्षण सामान्य लक्षण और रिपोर्टिंग की जरूरत जैसी तमाम जानकारियां हो.


2. एंट्री पॉइंट पर हाथ साफ रखने के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर के प्रावधान कराए जाने चाहिेए.


3. विजिटर, कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी. साथ ही विक्रेताओं, घरेलू मदद करता है, कार क्लीनर, डिलीवरी कर्मियों आदि को भी इस तरह की स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है.


4. सभी जगहों पर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए जिसमें सभी कॉमन एरिया, पार्क, गलियारे, लिफ्ट लॉबी, जिम, क्लब आदि.


5. बड़ी सभा, पार्टियों, कार्यों, प्रार्थना सभाओं आदि से बचा जाए.


6. पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट चिह्न बनाए जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.


7. बैठने की व्यवस्था, सामान्य क्षेत्रों जैसे पार्क आदि को इस तरह से बनाया जाना है पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखी जाती है.


8. लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा. यहां भी पर्याप्त सामाजिक दूरी ध्यान रखा जाए.


9. साफ सफाई और सेंटाइजेशन का विशेष ध्यान रखें खास कर दरवाज़े के हैंडल, बेंच, एलेवेटर बटन, इलेक्ट्रिक स्विच, रेलिंग जहां लोग छूते है.


10. कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर, साबुन और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें.


वहीं कॉमन एरिया के एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देश होंगे. जैसे एयर कंडीशनिंग की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होने चाहिए. ह्यूमिडिटी तय लिमिट 40-70% में होनी चाहिए. क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए. ताजा हवा के लिए व्यवस्थाथा होनी चाहिए.


कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण में RWA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. ऐसे में आरडब्ल्यूए को चाहिए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सलाह का पालन करें उनकी संबंधित वेबसाइटों पर और नोटिस बोर्ड या किसी और अन्य माध्यम से इसे और प्रसारित कर सदस्यों को जानकारी दे. किसी भी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उपयुक्त संबंध बनाए रखें ताकि जैसे किसी भी व्यक्ति COVID-19 के लक्षण विकसित करता है तो वहां ले जाए.


अफवाहों को फैलने से रोंके


वहीं RWA के सोशल मीडिया पर मिथकों और गलत सूचनाओं/अफवाहों/फर्जी खबरों का पता लगाएं, और सरकारी स्रोतों से तथ्यों की पुष्टि करें. वहीं संभव हो तो मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, कॉमन एरिया में साबुन और पानी की आपूर्ति रखे. इसके अलावा ओटीसी ड्रग्स जैसे पेरासिटामोल, ओआरएस आदि रखे.


कोविड केयर फैसिलिटी स्थापित करने के इच्छुक आरडब्ल्यूए/रेजिडेंशियल सोसाइटी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी सुविधाएं बना सकते हैं. वहीं इन्हे तभी ऑपरेशनल किया जाएगा जब स्थानीय
स्वास्थ्य अधिकारी/आरआरटी आवश्यक दिशा-निर्देश और मानकों को पूरा किया जाता है.


रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में केस आता है तो क्या करें


वहीं अगर बावजूद इसके कोई कोविड-19 केस आता है तो आरडब्लूए कुछ चाहिए कि वह अपने सदस्यों को लक्षण आने पर टेस्टिंग आइसोलेशन और कौन टैक्स की कटिंग करने की सुविधा दिलवाए.


- COVID-19 प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को परामर्श, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें.
- ऐसे घरों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिनमें परिवार का कोई सदस्य न हो आश्रितों की देखभाल के लिए.
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक रिस्क एसेसमेंट किया जाएगा और उसके अनुसार संबंधित सलाह दी जाएगी
- मामले का प्रबंधन, उसके कॉन्टैक्ट डिसइन्फेक्शन के आरडब्ल्यूए सामाजिक सहायता प्रदान करें जिन्हें होम आइसोलेशन या क्वारांटिन में रहने के लिए कहा गया है.


रेजिडेंशियल सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आता है तो क्या करें


अगर किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो ऐसे में आरडब्ल्यूए लोकल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर नियम अनुसार कंटेनमेंट प्लान लागू करें.


- हेल्थ केयर वर्कर को घर-घर जाकर चेक करवाएं.
- कॉन्प्लेक्स में रहने वाले बुजुर्ग और को मोबिलिटी वाले पेशेंट की पहचान कर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखें और उनकी मदद करें.
- सुनिश्चित करें कि सभी घर डेली सर्विलांस के अंतर्गत आते हैं.
- संदिग्ध को निकटतम कोविद उपचार सुविधा में स्थानांतरित करें.
- सुनिश्चित करे की सभी निवासी घर पर रहें और केवल आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बाहर आएंगे.
- हाथ धोने रेस्पिरेट्री हाइजीन डिसइन्फेक्शन जैसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जागरूकता फैलाएं.
- आरडब्ल्यूए / सोसायटीज को आवश्यक चीजों की बनाए रखने के रखने वहां रह रहे लोगों की मदद के लिए स्वयंसेवकों को प्रदान करें.



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