मुंबई: मुंबई महानगर पालिका ने शहर में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है. दिवाली के समय केवल लक्ष्मीपूजन के दिन सोसाइटी के सीमित परिसर में फूलझड़ी और अनार जलाने की इजाजत दी गई है. यह रोक आठ नवंबर से 30 नवंबर तक लागू होगी. महानगर पालिका ने जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सतर्कता और सादगी से दिवाली मनाने का आव्हान किया है.
दूसरों के घर न जाने की भी हिदायत
पटाखों के धुएं से कोरोना मरीजों को तकलीफ ना हो इसलिए मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी करने पर पूरी तरह से 30 नवंबर तक पाबंदी लगाई गई है. साथ ही नगर निगम ने दिवाली के समय एक दूसरों के घर न जाने की भी हिदायत दी है. दिवाली के दौरान घर के बाहर रंगोली बनाते समय और दिया लगाते समय पानी से भरा हुआ बर्तन, साबुन रखने, सैनिटाइजर रखने की भी अपील की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बिना हाथ धोए घर में प्रवेश ना करें.
मुंबई महानगरपालिका के सर्कुलर के मुताबिक, अब सार्वजनिक जगहों के साथ साथ निजी स्थानों पर भी किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने या आतिशबाजी करने पर रोक है. जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनपर मुंबई महानगरपालिका और मुंबई पुलिस की तरफ से कठोर कार्यवाही की जाएगी.
सावधानी से करें सैनिटाइजर का इस्तेमाल
14 नवंबर 2020 यानी लक्ष्मीपूजन के दिन शाम के वक्त सोसाइटी के प्रांगण में, घर के आंगन में और निजी जगहों पर छोटे स्वरूप के पटाखे जैसे की फूलझड़ी, अनार जैसे पटाखों को फोड़ने की मर्यादित छूट दी गई है. सैनिटाइजर यह ज्वलनशील पदार्थ है और ऐसे पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर दिया लगाते या पटाखे जलाते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है.
मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के नागरिकों से अपील की है कि इस दिवाली के त्यौहार में एक दूसरे से सीधे तौर पर मिलने की बजाय मोबाइल फोन और वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल कर शुभकामनाएं दें. दिवाली के बाद भाई दूज जैसे त्यौहार पर भी आमने-सामने मिलने से बचें और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभकामनाएं दें.
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