पूर्व PM एचडी देवगौड़ा को लगा कोर्ट से झटका, मानहानि केस में भरना पड़ेगा 2 करोड़ का हर्जाना
पूर्व प्रधनमंत्री एचडी देवेगौड़ा को बेंगलुरू की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है. एनआईसीई कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
बेंगलुरूः बेंगलुरू की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने साल 2011 के एक मानहानी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री पर दो करोड़ का जुर्माना लगाया है. दरअसल, देवगौड़ा ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) को लेकर करीब 10 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू अपमानजनक बयान दिया था. जिसके बाद एनआईसीई की ओर से एचडी देवेगौड़ा के ऊपर मानहानी का मुकदमा दायर किया था.
कंपनी के निदेशक हैं पूर्व विधायक
सेशन जज मल्लनगौडा ने एनआईसीई की ओर से दायर मुकदमे पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. इस कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं.
साल 2011 में दिया था इंटरव्यू
बता दें कि कि एक कन्नड़ समाचार चैनल पर 28 जून 2011 को पूर्व पीएम देवेगौड़ा का एक इंटरव्यू प्रसारित किया गया था. जिसके बाद कंपनी ने इस इंटरव्यू का उल्लेख करते हुए मामला दर्ज किया था.
देवेगौड़ा ने कहा था 'लूट'
जनता दल (सेकुलर) प्रमुख ने एनआईसीई की एक परियोजना पर निशाना साधा था और उसे 'लूट' करार दिया था. कोर्ट ने कहा कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए थे उसे कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है.
कोर्ट की टिपप्णी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में इस तरह के अपमानजनक बयान देने की अनुमति दी जाती है, तो निश्चित रूप से, कर्नाटक राज्य के व्यापक जनहित वाली बड़ी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होगी.
वैक्सीन की जमाखोरी के आरोपों के बीच जानिए प्रमुख राज्यों में वैक्सीनेशन का पिछले पांच दिन का आंकड़ा