नई दिल्ली: दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में एक पहलवान की मौत के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को दिल्ली की निचली अदालत से राहत नहीं मिली है. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. सुशील कुमार के खिलाफ हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज है, जिसमें पुलिस ने उन पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है.


आरोप है कि सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों ने 4 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में कथित रूप से मारपीट की, उस घटना में पहलवान सागर राणा की मौत हो गई थी. वहीं सागर के दोस्त सोनू और अमित कुमार घायल हो गए थे. सुशील कुमार की तरफ से दलील देते हुए उनके वकील ने कहा जिस घटना में सुशील कुमार को आरोपी बनाया गया है, उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें न तो किसी प्रत्यक्षदर्शी का बयान है और ना ही यह लिखा है कि किसने किस पर गोली चलाई. जितनी भी गोलियां चली थी सब हवाई फायर थे और अगर गोली लगने से मौत नहीं हुई तो 302 का मामला कैसे बना?


कब्जे में लिया पासपोर्ट


सुशील के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बाद में मौके पर होंडा सिटी होने की बात कही और उस होंडा सिटी गाड़ी से सुशील का संबंध दिखाया. सुशील कुमार के वकील ने कहा कि सुशील कुमार और पूरे परिवार के साथ छत्रसाल स्टेडियम में ही रहते हैं. पुलिस ने फिलहाल सुशील कुमार का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी पत्नी को पुलिस स्टेशन में बैठा रखा है. सुशील कुमार के वकील ने कहा कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया है. इसके साथ ही अर्जुन अवॉर्ड जैसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए हैं.


सुशील कुमार के वकील ने कहा कि सुशील कुमार को गैर-जमानती नोटिस नहीं मिला. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जब वह फरार है उसको कैसे मिलेगा. उसके परिवार को वह दिया गया है. सुशील कुमार के वकील ने कहा कि अगर घटना 5 घंटे पहले की थी तो एफआईआर दर्ज करने में 5 घंटे का वक्त क्यों लगा? जानबूझकर इस मामले में सुशील कुमार को फंसाने की कोशिश की जा रही है.


जमानत का विरोध


वहीं सुशील कुमार की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील देते हुए कह कि सुशील कुमार ने एक अपराधी गैंग की मदद से इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस के वकील ने कहा कि सुशील कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है और हमको इस बात की आशंका है कि वह देश छोड़कर फरार हो सकता है. इस वजह से उसका पासपोर्ट फिलहाल पुलिस के पास है.


दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि हमारे पास सुशील कुमार के खिलाफ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिनसे साबित होता है कि घटना के दौरान सुशील कुमार के हाथ में डंडा था और उससे वह मार-पिटाई कर रहे थे. जिस शख्स को मारा जा रहा था, वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.


अदालत ने फैसले में लिखा कि आरोपी सुशील कुमार के खिलाफ जो आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं. शुरुआती तौर पर पुलिस की जांच देखने के बाद ऐसा लगता है कि आरोपी ही साजिशकर्ता है और अगर ऐसे मौके पर आरोपी को जमानत दी जाती है तो उससे जांच प्रभावित हो सकती है.