Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर VC के जरिए कोर्ट में पेश किया. मामले में सीबीआई ने कहा है कि जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ पर हैं.


हालांकि अभी 22 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में हैं. इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी. ईडी ने कोर्ट में कहा था कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीष ने अपना फोन बदल लिया था लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर निकाल लिया है. अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी मनीष से सवाल पूछने हैं.


सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?


वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ किसी क्राइम को जिक्र नहीं किया है. ऐजेंसी को बताना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है. इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को कहा है कि पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटे तक ही पूछताछ हुई है. सिर्फ गुरुवार के दिन ही देर रात तक उनसे पूछताछ की गई है.


जांच एजेंसी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम को (7 दिन) 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था. इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी.


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