Jahangirpuri Violence: राष्ट्रीय राजधानी की एक कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े एक मामले में प्राथमिकी और कुछ अन्य दस्तावेजों की प्रतियां दो आरोपियों को सौंपने का शनिवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने दोनों आरोपियों जफर और बाबुद्दीन की ओर से दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया, लेकिन कहा कि प्राथमिकी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और इसकी सामग्री को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए.


दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था. अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत भी 13 मई तक के लिए बढ़ा दी. आरोपियों ने अदालत को बताया कि पुलिस उन्हें प्राथमिकी और रिमांड आवेदनों की प्रतियां नहीं दे रही है, जो मामले में बचाव की तैयारी के लिए आवश्यक थी. आरोपियों ने यह भी कहा कि ये प्रतियां हासिल करना उनका मौलिक अधिकार है.


बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गया था. वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में एक अहम गिरफ्तारी की है.


दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोलकाता से फरीद उर्फ नीटू को गिरफ्तार किया है. स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक, जिस वक्त पथराव हुआ, उस वक्त इस आरोपी ने भीड़ को उकसाया, अफवाह फैलाई और जमकर उत्पात मचाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके बाद यह कोलकाता भाग गया था.


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