नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2010 जामा मस्जिद विस्फोट से जुड़े दो मामलों में इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य यासीन भटकल और आठ अन्य के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं. इसके साथ ही अब आरोपियों के खिलाफ इन आरोपों में सुनवाई होगी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हीं के आधार पर आरोप तय किये गए हैं. हालांकि, आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया और इस प्रकार सुनवाई का रास्ता साफ हो गया.
अदालत ने आरोपी एजाज शेख के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया. शेख को मुंबई की एक जेल से पेश नहीं किया जा सका. भटकल के अलावा गौहार अजीज खुमानी, गयूर अहमद जमाली, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद इरशाद खान, मोहम्मद आफताब आलम, कमाल, असदुल्ला अख्तर और जिया उर रहमान के खिलाफ सुनवाई होनी है. पुलिस ने इससे पहले विस्फोट मामले के संबंध में आईएम के 11 संदिग्ध सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.