Farmers Death Case:  लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ सोनू की किस्मत पर आज फैसला होने वाला है. सोनू पर आरोप तय करने को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था. साथ ही एक हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश सुनाया था. जिसके बाद मुख्य आरोपी सोनू ने डेडलाइन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को ही मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया था.


आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव के पास ये घटना घटी थी. जब एक थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया था और आरोप है कि वो गाड़ी आशीष मिश्रा की ही थी.


किसानों की हत्या का आरोपी आशीष मिश्रा


पिछले साल अक्टूबर में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना हुई थी. इसमें केंद्रीय मंत्री के पुत्र पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल भेज दिया गया था. आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दी थी, जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठे थे. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की बेल रद्द कर दी गई थी.


क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने


सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है. इस केस में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक तथ्यों और अनदेखे उदाहरणों को ध्यान में रखकर फैसला दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करें. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नए सिरे से विचार करे.


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