मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची की पत्नी और दो बेटों को नोटिस जारी कर 16 फरवरी को उसके समकक्ष पेश होने के लिए कहा है. विशेष पीएमएलए (धन शोधन रोधी अधिनियम) अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका के सिलसिले में जारी किया है.


इस महीने की शुरूआत में ईडी ने एक याचिका दायर कर आर्थिक अपराधी भगोड़ा अधिनियम, 2018 के संबद्ध प्रावधानों के तहत जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन (दोनों मिर्ची के बेटे हैं) और हाजरा मेमन (मिर्ची की पत्नी) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी.


केंद्रीय एजेंसी की दलील स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने इन तीनों लोगों को 16 फरवरी को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. ईडी मिर्ची और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन के एक मामले की जांच कर रही है. ईडी ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी मांग की है. उनकी कुछ संपत्ति मुंबई में है. बताया जाता है कि तीनों व्यक्ति विदेश में हैं और ईडी के समन और अदालत द्वारा पूर्व में जारी किए गए वारंटों की अनदेखी कर रहे हैं.


लगभग 500 करोड़ रुपये की है संपत्ति
सक्षम प्राधिकारण एसएएफईएमए और एनडीपीएस के तहत दायर मामलों पर निर्णय लेता है. ईडी ने एक बयान में कहा, 'आदेश के अनुसार उन संपत्तियों से संबंधित सभी हस्तांतरणों और लेन-देन को अमान्य घोषित किया गया है. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच के अनुसार, इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है.'


ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा मिर्ची के खिलाफ दायर कई प्राथमिकियों का अध्ययन करने के बाद पिछले साल उसके, उसके परिवार और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था. वहीं, मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी.


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