Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में पति को लेकर सख्त टिप्पणी की है. दरअसल, घरेलू हिंसा की शिकार महिला की याचिका पर युनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने पति को घर छोड़ने को कहा है. कोर्ट ने कहा, अगर पति के घर छोड़ने से घरेलू शांति कायम हो सकती है, तो अदालतों को ऐसे आदेश देने चाहिए. कोर्ट ने कहा, पति भले यह कहे कि उसके पास रहने का दूसरा घर या विकल्प नहीं है. कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, अगर पति घर में पत्नी के साथ हिंसा करता हो और वो ऐसे मामले में आदतन हो तो उसे घर से बेदखल किया जा सकता है.   


ऐसै में पति को घर से बाहर निकाला जा सकता है
मद्रास हाई कोर्ट में घरेलू विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएन मंजुला ने 11 अगस्त को इस मामले में आदेश देते हुए कहा, "आरोपी पति घरेलू हिंसा और गाली-गलौज से बाज नहीं आ रहा बो तो 'घरेलू शांति' बहाल करने के लिए उसे घर से बाहर निकाला जा सकता है." साथ ही जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा, "अदालतों को उन महिलाओं के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, जो घर में पति की मौजूदगीभर से डरती हैं." कोर्ट ने कहा, घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले आदेश व्यावहारिक होने चाहिए.


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तो घर से निकालने के लिए पुलिस भेजी जाएगी.. 
इस महत्वपूर्ण मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस आरएन मंजुला ने आदेश दिया कि पीड़ित पत्नि के पति को दो हफ्ते के भीतर घर सेबाहर निकलना होगा. अगर पति ने ऐसा नहीं किया तो उसे घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस भेजी जाएगी. 


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