Visa Case: कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार, जानिए क्या है पूरा मामला
Karti Chidambaram Visa Case: कथित घोटाले को लेकर हाल ही में कार्ति चिदंबरम समेत अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया गया था.
Visa Case Karti Chidambaram: दिल्ली की एक अदालत ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कार्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किये जाने से संबद्ध कथित घोटाले के सिलसिले में हाल में कार्ति और अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था.
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PMLA के तहत मामला हुआ दर्ज
उल्लेखनीय है कि 2011 में कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे. ईडी ने उक्त मामले में सीबीआई की हालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया था.
आरोपों से इनकार कर चुके हैं कार्ति
कार्ति पहले ही पूरे मामले में शामिल होने की बात से इनकार कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि मेरा FIR में उल्लिखित किसी भी कॉर्पोरेट संस्था के साथ कोई संबंध नहीं है, जिसमें मुझे एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है. मैं न तो उनके बारे में जानता हूं, न ही मैं कभी भी उनके या उनके किसी प्रतिनिधि के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हूं. मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि मैंने कभी भी एक भी चीनी नागरिक को उनकी वीजा प्रक्रिया में सुविधा नहीं दी है.