राजद्रोह की आरोपी उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार
उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने ठुकरा दी हैमुंबई पुलिस अब किसी भी वक्त उर्वशी को गिरफ्तार कर सकती है
मुंबई: मुंबई के आज़ाद मैदान पुलिस ठाने में दर्ज मामले के तहत राजद्रोह की आरोपी उर्वशी चूड़ावाला को मुंबई पुलिस पिछले तीन दिनों से तलाश रही है. अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उर्वशी चूड़ावाला ने मुंबई सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. उर्वशी चूड़ावाला की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं क्योंकि उन्हें कोर्ट से किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं मिली है. उर्वशी के वकील विजय हीरेमठ ने कोर्ट में कहा कि उर्वशी 22 साल की लड़की है जो आज़ाद मैदान में आयोजित LGBT परेड में अकेली गई थी.
वकील ने कहा कि उर्वशी, उत्तेजना में राजद्रोह के आरोपी शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगा बैठी. उर्वशी के वकील ने कहा, ''शरजील का नारा- शरजील तेरे सपनों को मंजिल तक पहुचाएंगे एक बार लगा लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि शरजील का सपना क्या है. शरजील के खिलाफ़ देशद्रोह के आरोप साबित नहीं हुए हैं. यह राजद्रोह का मामला नहीं बनता है.'' वकील ने कहा कि नारों के बाद हिंसा हो या हिंसा होने जैसा माहौल बने तो राजद्रोह का मामला बनता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था.
वकील का बचाव
वकील विजय हीरेमठ ने कोर्ट में कहा की उर्वशी के ट्रांसपर्सन होने की वजह से कई जगह उसके साथ भेदभाव होता है. उर्वशी के वकील ने कहा, ''लड़ेंगे और जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे प्रदर्शनों में लगते है. इसका मतलब यह नहीं कि देश से लड़ेंगे. उर्वशी पर पुराना कोई केस नहीं है. वह जांच में सहयोग करेगी और पासपोर्ट सरेंडर करेगी.''
वहीं, कोर्ट में मुंबई पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे पास वीडियो है जिसमें वो एक ग्रुप में TISS ( टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस ) से निकल रही है. एफआईआर से पहले उर्वशी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था लेकिन उर्वशी ने फोन नहीं उठाया और दूसरे नंबर पर उर्वशी की मां से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो उर्वशी को लेकर आएंगी पर उर्वशी सामने नहीं आई. अगर उर्वशी ने कोई गुनाह नहीं किया है तो वो अपना सोशल मीडिया एकाउंट क्यों डिलीट कर रही है? हमें उसे गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त करना है.
वकील बोले- हाईकोर्ट में करेंगे अपील
पुलिस ने कहा कि LGBT प्राइड परेड से एक दिन पहले शरजील को रिहा करने की पोस्ट को उर्वशी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. पुलिस ने कहा कि LGBT प्राइड परेड के आयोजकों का कहना है कि वो LGBT के किसी कार्यक्रम में दिखी नहीं. कोर्ट ने उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी और किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी है. उर्वशी चूड़ावाला की तरफ से वकील विजय हीरेमठ ने कहा की अग्रिम जमानत के लिए वो हाईकोर्ट जाएंगे.
क्या है मामला ?
हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी को मुंबई में एलजीबीटी प्राइड परेड का आयोजन किया गया था. इस प्राइड परेड में सैकड़ों समलैंगिक, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शामिल हुए. इस दौरान देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम के समर्थन में उर्वशी चूड़ावाला नाम की लड़की ने कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए. उर्वशी चूड़ावाला नाम की लड़की ने कथित तौर पर नारे में कहा, "सरजील तेरे सपनों को, हम मंजिल तक पहुचाएंगे."
गौरतलब है कि जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने एक विवादित भाषण दिया था जिसके बाद उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया था. देश के कई राज्यों में शरजील इमाम के खिलाफ मामला दर्ज है. शरजील के समर्थन में उर्वशी के कथित तौर पर नारे लगाने का एक वीडियो मुंबई पुलिस के संज्ञान में आया था जिसके बाद पुलिस ने उर्वशी सहित 51 लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया है.
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