Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी विजय नायर को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के अनुसार जांच एजेंसी उनसे 6 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उन्होंने पूछताछ में  सहयोग नहीं किया. राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल से वैसे 7 दिन की हिरासत की मांग की गई थी. 


सीबीआई ने बताया कि विजय नायर से तीन मोबाइल फोन भी सीज किए. कोर्ट ने इस पर पूछा कि जब 29 तारीख से पूछताछ की जा रही तो कल ही क्यो फोन बरामद किए गए? इस पर सीबीआई ने अदालत में विजय के मोबाइल की चैट दिखाते हुए बताया कि वो सिग्नल ऐप से बात कर रहे थे. यह हाई प्रोफाइल केस जिसमें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपी है. ऐसे में यह जरूरी है.


विजय नायर की वकील रेबेका जॉन्स ने कहा कि हम अभी जमानत याचिका नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 19 अगस्त को जब तलाशी ली गई थी वो  विदेश में थे. जब वे वापस लौटे तो 28 अगस्त को इनके 2 मोबाइल फोन सीज कर लिए गए. इसके साथ ही सीबीआई के पास कुल 5 फोन है. इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि 12 सितंबर को एक और 29 अगस्त को दो फोन जब्त किए थे. बचे हुए तीन मोबाइल के बारे में हमें नहीं पता. साथ ही आरोप लगाया कि डाटा डिलीट किया हुआ है, जिसको लेकर पूछताछ जरूरी है.


विजय नायर ने की यह गुजारिश?
बचाव पक्ष ने अदालत से गुजारिश की कि विजय नायर को सीबीआई हिरासत में न भेजा जाए, क्योंकि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया वो तुरंत आ गए.  साथ यह भी दलील दी कि उन्होंने नीति तैयार करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है. सीबीआई ने कहा कि फिलहाल मामले में जांच शुरुआती स्टेज पर है. इस पूरे केस की साजिश की तह तक जाने के लिए सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और अन्य आरोपियों से सवाल करने के लिए हिरासत जरूरी है.


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