नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वे अब 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. चिदंबरम ने जेल में अलग सेल की मांग की थी. इसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से Z श्रेणी की सुरक्षा मांगी गई थी.
सॉलिसीटर जनरल ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा होगी. चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अदालत ने उन्हें अलग कोठरी में रखने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि जेल में चिदंबरम को दवाइयां दी जाएं और जेल में उन्हें वेस्टर्न टॉयलेट मिले.
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को तिहाड़ में जेल नंबर सात में रखा जा सकता है. एक अधिकारी ने कहा, "उन्हें जेल नंबर सात में रखा जाएगा. हमें अभी अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. आदेश के अनुरूप पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे."
बता दें कि पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि खत्म हो गई थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि चिदंबरम एक तकतवर नेता हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए.
चिदंबरम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत का विरोध किया था. अपनी दलील में उन्होंने कहा था कि पी चिदंबरम पर जांच को प्रभावित करने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई आरोप नहीं है. इसके साथ ही चिदंबरम के वकील ने कहा था कि वह (चिदंबरम) आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं.
इससे कुछ ही घंटे पहले चिदंबरम ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी. गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था. स्पेशल कोर्ट ने उन्हें पांच चरणों में 15 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था. चिदंबरम को 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था.