नई दिल्ली: श्रीनगर की एक अदालत ने सेना के अधिकारी मेजर लीतुल गोगोई के एक स्थानीय महिला के साथ पाए जाने के मामले में पुलिस को और जांच करने का निर्देश दिया है. अदालत ने पुलिस को 18 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है. श्रीनगर की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह भी कहा कि मामले में असली तथ्यों का पता लगाए बिना बेहद लापरवाह तरीके से जांच की गई है. मेजर गोगोई को 18 वर्षीय एक महिला के साथ होटल में कथित तौर पर घुसने का प्रयास करने के दौरान झगड़ा होने के बाद हिरासत में लिया गया था.
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आवेदन के सार और संबंधित थाने द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मेरी राय है कि मामले में और जांच की जरूरत है.’’ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष मोहम्मद अहसन उन्टू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने खानयार थाना के प्रभारी को 18 सितंबर तक डिटेल में रिपोर्ट सौंपने को कहा.
जांच में साफ नहीं है एक और जवान समीर मल्ला की भूमिका: कोर्ट
आदेश में कहा गया है, ‘‘संबंधित थाना के एसएचओ 18 सितंबर तक या उससे पहले विस्तृत रिपोर्ट सौंपें.’’ साथ ही अदालत ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि मामले में असली तथ्यों का पता लगाए बिना बेहद लापरवाह तरीके से जांच की गई है.’’ आदेश में कहा गया है, ‘‘जांच एजेंसी ने एक और जवान समीर माल्ला की भूमिका का पता नहीं लगाया गया है कि वह उस लड़की के साथ होटल क्यों गए थे.’’
जांच के दौरान एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक मेजर गोगोई ने अपना नाम उबैद उस्मानी के तौर पर अपलोड किया और उसके जरिये फर्जी फेसबुक एकाउन्ट खोला. उसकी भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विस्तृत जांच किये जाने की आवश्यकता है. उन्टू ने मेजर गोगोई को पुलिस के 23 मई 2018 को हिरासत में लेने के बाद सीजेएम के सामने एक आवेदन दिया था.
पिछले साल ‘मानवीय ढाल’ वाले मामले से चर्चा में आए थे मेजर गोगोई
मेजर गोगोई पिछले साल एक कश्मीरी युवक को ‘मानवीय ढाल’ बनाने वाले विवाद की वजह से चर्चा में रहे थे. हाल ही में उन्हें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक स्थानीय महिला के साथ ‘दोस्ती’ करने के लिये दोषारोपित किया गया था. इसके साथ ही उनके संभावित कोर्ट मार्शल का रास्ता साफ हो गया.
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