Sheena Bora Murder Case: शीना बोरा हत्या कांड (Sheena Bora Murder Case) की प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की उनकी बेटी विधी के साथ रहने की इजाजत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल विदेश में रह रही विधी सितंबर में भारत लौट रही हैं और वह यहां अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहना चाहती थीं इसलिए उन्होंने इसके लिए कोर्ट में साथ रहने की इजाजत मांगी लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया. 


शीना बोरा हत्याकांड मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एस पी नाईक निंबालकर ने विधि मुखर्जी की याचिका खारिज कर दी. मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल जमानत पर बाहर है. अधिवक्ता रंजीत सांगले के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, विधि ने दावा किया कि जब उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी को बेटी शीना बोरा की हत्या के सिलसिले में 2015 में गिरफ्तार किया गया था. तब वह एक नाबालिग के रूप में अपनी मां के साथ रहने से वंचित हो गई थी. 


क्या बोली सीबीआई?
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि उसकी याचिका को स्वीकार करना उच्चतम न्यायालय द्वारा इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन होगा. शीर्ष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें यह भी शामिल है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाह को प्रभावित नहीं करेगी या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी.


याचिकाकर्ता (इंद्राणी मुखर्जी) ने कहा कि किसी भी मामले में साक्ष्य दर्ज पूरा होने तक वह गवाहों से नहीं मिलेगी या उनसे संपर्क स्थापित नहीं करेगी. इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि की अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई और फिर कोर्ट ने आदेश देने के लिए कुछ समय लिया और फिर कोर्ट ने शाम साढ़े चार बजे फैसला सुनाते हुए विधि की अर्जी को खारिज कर दिया. 


क्या है पूरा मामला?
विधि मुखर्जी विदेश में हैं और वो भारत 10 सितंबर को आने वाली है और उनके यहां आने से पहले वो चाहती थी की कोर्ट उन्हें उनकी मां के साथ रहने की इजाज़त दे दे पर कोर्ट में उसकी अर्जी खारिज कर दी. शीना बोरा की कथित तौर पर अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी और उनके तत्कालीन चालक श्यामवर राय और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना ने कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी.


शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था. बोरा इंद्राणी (Indrani Mukerjea) के पिछले रिश्ते से बेटी थी. हत्या 2015 में सामने आई, जब राय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद अपराध के बारे में खुलासा किया. पीटर मुखर्जी (Peter Mukherjea) को भी कथित तौर पर साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पीटर मुखर्जी को फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी.


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