COVID-19: दिल्ली में मास्क लगाए बिना बाहर निकले तो पुलिस करेगी कानूनी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने अब तक 137 लोगो के खिलाफ मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलने पर मुकदमा दर्ज किया है. ये मुकदमा आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए हैं.
नई दिल्लीः देश कोरोना संकट से जूझ रहा है. ऐसे में इस महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. कोई भी व्यक्ति अपने घर के किसी भी जरूरी काम से निकलेगा तो उसके लिए मास्क लगाना जरूरी है.
मास्क लगाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस ने मास्क ना लगाकर घर से निकलने वाला पर कार्रवाई शुरु कर दी है.
दिल्ली पुलिस ने अब तक 137 लोगो के खिलाफ मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलने पर मुकदमा दर्ज किया है. ये मुकदमा आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए हैं. जिसमे सरकार और कानून के निर्देश और आदेश का पालन न करना होता है.
उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज
दिल्ली पुलिस ने मास्क ना पहनने को लेकर जो मुकदमे दर्ज किये है उसमे 32 केस नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, 23 केस साउथ डिस्ट्रीक्ट, 20 केस नार्थ डिस्ट्रीक्ट और 14 केस आउटर और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किए गए हैं.
हालांकि, की ये सख्ती आम आदमी की सुरक्षा के लिए ही है. क्योकि, अगर कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो इन दिशा निर्देशो का पालन करना ही होगा.
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