नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन्स के तहत आज से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में रियायतें मिलेंगी. राज्य सरकार अपने-अपने इलाकों में जरूरत के हिसाब से निर्णय ले सकेंगी. हालांकि हॉटस्पॉट इलाकों में यह गाइडलाइन प्रभावी नहीं होंगी. उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में भी आज से छूट मिलेगी. वहीं देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में लॉकडाउन में रियायतें नहीं मिलेंगी. दोनों ही शहरों में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं.


छूट में ग्रामीण इलाकों का खास ख्याल रखा गया

कृषि क्षेत्रों से जुड़े कार्य चालू रहेंगे, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्राइवेट गार्ड, किसानों से जुड़े हर तरीके के काम, आनलाईन सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलेवरी हो सकेगी. पहले छूट के दायरे में जरूरी सेवाएं ही थीं, लेकिन अब छोटे उद्योग, छोटे काम से जुड़े लोग, छोटी दुकानें और आम जरूरत से जुड़े व्यवसायिक संस्थान शामिल हैं. ग्रामीण इलाकों का खास खयाल रखा गया है, इसीलिए वहां मनरेगा, कंसट्रक्शन, छोटी प्रोडक्शन यूनिट, ईंट बनाने का काम, जरूरत से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियों के भी खोलने की अनुमति दी गई है.

ईट भट्टों के संचालन, छोटी पैकिंग यूनिट, छोटी फूड प्रोसेसिंग. कर्मचारियों से काम की आड़ में कोरोना वायरस खतरे के मापदंडों का उल्लंघन न हो इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं. ये नियम फैक्ट्री और वर्क प्लेस के लिए हैं. इसका पालन न होने की सूरत में सजा का प्रावधान है. मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और थूकने पर पाबंदी रहेगी.

कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा

यातायात के मामले में चार पहिया गाड़ी यानी कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा जबकि दोपहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर बैठ सकेगा साथ ही क्वॉरेंटाइन जिन लोगों किया गया है अगर वह उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट को भी कहा गया है कि वे कड़ाई से नियमों का पालन कराएं. लॉक डाउन के दूसरे चरण में आज से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए छोटे वित्तीय संस्थानों के भी संचालन की अनुमति सरकार ने दी है. इसमें कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हैं जो कि मिनिमम स्टाफ के साथ आपरेट कर सकेंगी.

ग्रामीण इलाकों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम की भी अनुमति सरकार ने दी है. इसके अलावा बैंबू कोकोनट ट्राइबल इलाकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े कामों की भी अनुमति दी. लॉकडाउन के दौरान ई कामर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर सकेंगी, गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. माइग्रेंट लेबर यानी दिहाड़ी मजदूर को बड़ी राहत दी गई है.

यूपी में 19 जिलों में जिलाधिकारियों पर फैसला छोड़ा गया

उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट और सुविधाएं दी जाएंगी. साथ ही 19 जिलों में कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा केस होने की वजह से जिलाधिकारियों पर फैसला छोड़ा गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराएं और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही खुल रहे संस्थानों और फैक्ट्रियों में व्यवस्था को सुनिश्चित करें.

दिल्ली में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं

दिल्ली में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. 1 हफ्ते बाद सभी मंत्रियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ रिव्यू मीटिंग में आगे के लिये फैसला लिया जाएगा. दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित हुए हैं. पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है.

पंजाब में किसानों को गेहूं बेचने के अलावा कोई रियायत नहीं

पंजाब में किसान को गेहूं की फसल बेचने के अलावा किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी. कोरोना कर्फ़्यू में 3 मई तक कोई रियायत नहीं मिलेगी. रमज़ान में भी किसी को कोई रियायत नहीं होगी. सीएम अमरिंदर सिंह ने कर्फ़्यू सख़्ती से लागू करवाने के आदेश दिए है.

महाराष्ट्र में ग्रीन’, ‘ऑरेंज’ जोन में उद्योग कामकाज शुरू करेंगे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में चिह्नित किए गए ‘ग्रीन’ और ‘ऑरेंज’ जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी. लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी. राज्य सरकार ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन और प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे रही है. उद्योगों को अपने कामगारों के लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी. वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे.

जम्मू कश्मीर में आज से सभी सरकारी दफ़्तरों को खोलने के आदेश

जम्मू कश्मीर में आज से सभी सरकारी दफ़्तरों को खोलने के आदेश दिए गए है. स्कूल और कॉलेज 3 मई तक बंद रखने के आदेश हैं. ज़रूरी सेवाएं जिनमें खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी सेवाएं शामिल है के विभागों को पूरी तरह खोलने को कहा गया है. जब कि विभागों में सभी गज़ेटेड अफ़सरों को और 33 प्रतिशत नॉन गज़ेटेड कर्मचारियों को रोस्टर के तहत नौकरी पर आने को कहा गया है.