नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक करने का एलान किया. वहीं आज लॉकडाउन को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें ये बताया कि इस दौरान कौन से सेक्टर खुले रहेंगे और किन्हें इससे फिलहाल राहत नहीं दी जाएगी?
ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही औद्योगिक इकाइयों को काम करने की अनुमति दी जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक दंडनीय अपराध है. इसके अलावा गुटखा,तंबाकू और शराब आदि की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या बंद रहेंगे?
लॉकडाउन के दौरान जो इकाइयां बंद रहेंगे उनमें रेल, सड़क यातायात और हवाई यात्रा शामिल हैं. इन पर रोक जारी रहेगी. इसके अलावा देश में होटल, रेस्टूरेंट, फैक्ट्रियां और स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे. हालांकि, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे. वहीं शॉपिंग कॉमप्लेक्स, मॉल और सिनेमा हॉल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. तीन मई तक किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन और राजनीतिक सभाओं पर रोक लगी रहेगी. देश के सभी पूजा स्थल भी इस दौरान तरह से बंद रहेंगे. वहीं जो इलाकें हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहां जरूरी सामान ही उपलब्ध कराए जाएंगे.
इन संस्थानों को क्यों नहीं मिली छूट?
यानी सरकार ने जिनपर रोक लगाई है, वहां पर भारी लोगों के इकट्ठा होने की सबसे ज्यादा संभावना दिखाई देती है. अगर लोग भारी संख्या में इकट्ठा होंगे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा और अगर ऐसा हुआ तो कोरोना वायरस के फैलने की संभावना जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी. इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए सरकार ने इन संस्थानों को लॉकडाउन में छूट नहीं दी है.
लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी ये सेवाएं
हालांकि, लॉकडाउन के दौरान कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है. जैसे फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस और मछली की दुकान खुली रहेंगी. आईटी कंपनियां 50 फीसदी कर्माचारियों के साथ काम कर सकती हैं. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी. कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति होगी. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति होगी. मोटर मैकेनिक और कार पेंटर को भी काम करने की इजाजत होगी. वहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में उद्योगों को इजाजत होगी. गावों में सड़क और बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत होगी.