(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
इस राज्य ने पेट्रोल-डीजल खरीदने की सीमा तय की, बाइक, कार, ट्रक समेत सभी गाड़ियों के लिए है लिमिट
आदेश में कहा गया है कि स्कूटर के लिये तीन लीटर, अन्य दोपहिया वाहन के लिये पांच लीटर, हल्के मोटर वाहन के लिये 10 लीटर तेल देने की इजाजत दी गई है.
आइजोल: मिजोरम सरकार ने राज्य में पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन ईंधन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण राज्य में तेल के भंडार में कमी आने पर यह कदम उठाया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि तेल के भंडार में यह कमी इसलिए आई है कि तेल टैंकर या तो रास्ते में फंस गये हैं, या आइजोल बाईपास रोड पर हमांगखावथलीर और सेथवन इलाकों के बीच निरूद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद धीमी गति से आ रहे हैं.
आधिकारिक आदेश के मुताबिक, स्कूटर के लिये तीन लीटर, अन्य दोपहिया वाहन के लिये पांच लीटर, हल्के मोटर वाहन के लिये 10 लीटर, पिकअप ट्रक, मिनी ट्रक, जिप्सी के लिये 20 लीटर और नगर बसों और मध्यम ट्रकों के लिये 100 लीटर तेल देने की इजाजत दी गई है.
इसमें कहा गया है कि चावल की बोरियों और अन्य आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले वाहने को आने-जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में तेल दिये जाने की इजाजत होगी. बयान में यह भी कहा गया है कि कंटेनर या डिब्बा लेकर पेट्रोल पंप पर जाना निषिद्ध है. राज्य में कई पेट्रोल पंप पर मंगलवार सुबह से तेल नहीं है.