(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Covid-19 Rules: कोरोना संक्रमित विदेशी यात्रियों को अब आइसोलेशन सेंटर में नहीं रहना होगा, संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू
Covid-19 : सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी संशोधित दिशानिर्देशों में कहा है कि विदेश से आए संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण मुक्त होने के बाद भी उसे और 7 दिन घर में quarantine रहना होगा.
Covid-19 Rules: किसी अन्य देश से भारत आने वाले कोरोना वायरस (Corona Virus) से संक्रमित यात्रियों के लिए शनिवार से आइसोलेशन सेंटर (Isolation Centre) में रहना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocols) के अनुसार घर पर पृथकवास (Home quarantine) में रहना होगा. सरकार ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (International Passengers) के लिए जारी संशोधित दिशानिर्देशों में कहा है कि विदेश से आए संक्रमित व्यक्ति के संक्रमणमुक्त होने की पुष्टि होने के बाद भी उसे और सात दिन घर में पृथकवास में रहना होगा.
विदेशी यात्रियों के लिए आइसोलेशन सेंटर में रहना अनिवार्य नहीं
इसके साथ ही विदेशी यात्रियों को भारत पहुंचने के बाद आठवें दिन आरटी-पीसीआर (RT PCR) जांच करानी होगी. संशोधित दिशानिर्देश 22 जनवरी यानी शनिवार से लागू हो गये हैं. सरकार ने कहा कि इससे पहले के नियमों के अनुसार जोखिम वाले देशों सहित अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को आइसोलेशन सेंटर (Isolation Center) में रहना पड़ता था और मानक प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार किया जाता था.
विदेशी यात्रियों के लिए कोविड नियमों में ढील
संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक आगमन पर ‘पृथक-वास केंद्र’ (quarantine Centre) में रहने की अनिवार्यता वाले प्रावधान को हटा दिया गया है. सरकार ने कहा कि अब भी जांच के दौरान जिन यात्रियों में कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल अन्य लोगों से आइसोलेट किया जाएगा और उन्हें चिकित्सा केंद्र में ले जाया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाएगी और नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया की जाएगी.
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