Covid Restrictions in India: देश में जानलेवा कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है. साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90 हजार 928 नए केस सामने आए हैं. वहीं, 325 लोगों की मौत हो गई. देश में अबतक कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के 2600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं.
कई राज्य सरकारों ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्ती बढ़ाई है. हालांकि अभी देश में लॉकडाउन की स्थिति पर कोई फैसला नहीं लिया है. देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना और ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा मामले हैं. ऐसे में लॉकडाउन को लेकर भी इन राज्यों में फैसला हो सकता है.
जानिए किस राज्य में कितनी सख्ती
राजस्थान में नियम
- 7 जनवरी से राजस्थान में अनुशासन कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू होगा.
- रात्रि 10:00 बजे तक सभी दुकानें बंद करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
- भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है.
- प्रदेश के कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
- शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 100 लोगों तक ही होगी.
- शव यात्रा में 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है.
मध्य प्रदेश में सख्ती
- रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है.
- अंतिम संस्कार में 50 लोग मौजूद रह सकते हैं.
- शादी में 250 लोग मौजूद रह सकते हैं.
- मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है, न पहनने पर चालान की कार्रवाई होगी.
- स्कूलों में पहले की तरह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कक्षाएं जारी रखी जाऐंगी.
यूपी की पाबंदियां
- राजकीय कार्यालयों, ट्रस्ट, कंपनियों, स्मारकों, धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट में कोविड हेल्पडेस्क बनाए जाएं.
- यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया, अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू.
- 10वीं तक के सभी स्कूलों में मकर संक्रांति तक छुट्टी का निर्देश.
- कोरोना के 1000 मामले होने की स्थिति में जनपदों में सिनेमाघरों, जिम, बैंक्वेट हॉल, स्पा आदि बंद करने का फैसला.
- शादी और अन्य समारोहों में बंद जगहों पर 100 से ज्यादा लोग शामिल न हों.
- खुले स्थानों में शादी और अन्य समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे
बिहार में कोरोना नियम
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी.
- रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे.
- सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल बन्द रहेंगे.
- रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
- सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी.
- शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बन्द रहेंगे.
तमिलनाडु में नियमों में सख्ती
- तमिलनाडु सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की.
- रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू.
- बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो में सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति.
- सभी सरकारी और निजी ‘पोंगल आयोजन’ और संस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित.
- सभी मनोरंजन और अन्य पार्क बंद रहेंगे.
- सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी.
- राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के संबंध में फिलहाल लागू पाबंदियां जारी रहेंगी.
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू
- राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है.
- जरूरी और इमरजेंसी जैसी सुविधाएं जारी रहेंगी.
- जरूरी सुविधाओं वाले दफ्तरों को छोड़कर सभी दफ्तर पूरी तरह से बंद.
- प्राइवेट दफ्तर केवल 50% कर्मचारियों की क्षमता से चलेंगे.
- मेट्रो और बसें पूरी क्षमता से चलेंगी, लेकिन बिना मास्क सफर की इजाजत नहीं.
पश्चिम बंगाल में सख्त हुई सरकार
- स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी.
- सभी सरकारी कार्यालय एक समय में 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे.
- सभी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
- शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ एक समय में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.
- रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं.
- सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं.
- किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा के लिए एक समय में 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं
- विवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं.
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
- लोकल और मेट्रो ट्रेनें 50% बैठने की क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही चलेंगी.
महाराष्ट्र में ये हैं नियम
- महाराष्ट्र में शादी-समारोह और अन्य धार्मिक आयोजनों में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं.
- 20 लोग अंत्येष्टि में शामिल हो सकते हैं.
- रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- खंडाला, लोनावला और हिल स्टेशनों के होटल, बंगला और रिजॉर्ट्स के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है.
- जिन जगहों पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जैसे बीच या खुला मैदान, वहां धारा 144 लगाई गई है.
हरियाणा में कोरोना नियम
- हरियाणा में सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे.
- 50 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर काम करेंगे.
- ये प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत जिलों में भी लागू रहेगा, जहां रोजाना का इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है.
- मार्केट्स और मॉल शाम 5 बजे तक खुलेंगे.
- बार और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी.
- पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही सब्जी मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंट्री.
पंजाब में भी सख्ती हुई
- पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- धारा 144 भी लागू की गई है.
- ऑनलाइन एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा.
- स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे.
- मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे.
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, मॉल, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है.
- जिम, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर बंद रहेंगे.
- एसी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी.