Booster Dose Latest Update: केंद्र सरकार ने कोरोना की प्रिकॉशन डोज के लिए नियमों में ढील दी है. गुरुवार को विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को निर्धारित नौ महीने के वेटिंग टाइम से पहले ही गंतव्य देश के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रिकॉशन डोज लेने की इजाजत दे दी है. विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए प्रिकॉशन डोज संबंधी मानदंडों में ढील देने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) की सिफारिशों पर आधारित है.


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट में कहा, "विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक और छात्र अब अपने गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रिकॉशन खुराक (Precautions Dose) ले सकते हैं. यह नयी सुविधा जल्द ही कोविन पोर्टल (Cowin Portal) पर उपलब्ध होगी."


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सलाहकार समूह ने पिछले हफ्ते सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा पर जाना है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले गंतव्य देश के अनुसार कोविड टीके की प्र ले सकते हैं. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्हें दूसरी खुराक लिए हुए नौ महीने हो गए हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं. भारत में 10 अप्रैल को निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के लिए कोविड टीकों की एहतियाती खुराक दिए जाने की शुरूआत हुई थी.