Indian Railways Covid Guidelines: भारतीय रेलवे ने कोविड-19 को लेकर अपनी गाइडलाइंस को छह महीनों के लिए और बढ़ा दिया है. कोविड महामारी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के साथ साथ रेलवे प्रशासन के लिए स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर ये गाइडलाइंस लागू कर रखी हैं. अपने नए आदेश में रेलवे बोर्ड ने साथ ही कहा है कि, स्टेशन परिसर या यात्रा के दौरान ट्रेनों में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
देशभर में कोविड-19 के मामलों में कमी के बावजूद रेलवे ने एहतियातन इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस को बढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे बोर्ड ने अपने बयान में कहा, "रेलवे परिसर और ट्रेनों के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइंस को छह और महीनों 16 अप्रैल 2022 या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है."
मास्क ना पहनने पर अब भी लगेगा जुर्माना
बता दें कि अप्रैल में कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारतीय रेलवे ने स्टेशन परिसर या ट्रेनों के अंदर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये तक के जुर्माने का एलान किया था. मास्क ना पहनने पर इस जुर्माने के नियम को सितंबर तक के लिए लागू किया गया था. अब इसे भी छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है. रेलवे बोर्ड के मुताबिक, "यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है."
देश में बुधवार को आए कोविड के 22 हजार 431 नए मामले
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22 हजार 431 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 318 लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कल 24 हजार 602 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2 लाख 44 हजार 198 हो गए हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 92 करोड़ के पार हो गया है. कल कोरोना वायरस वैक्सीन की43 लाख 9 हजार 525 डोज़ दी गईं. जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 92 करोड़ 63 लाख 68 हजार 608 हो गया है.
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