How Delhi Enforced Covid Curbs: दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना महामारी से जंग अभी तक जारी है. देश में वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है. लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए बूस्टर खुराक भी दी जा रही है. इस बीच एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रतिबंधों को लागू करने के लिए दिल्ली में आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया गया था.


साल 2020 से मार्च 2022 के दौरान जुर्माने के रूप में 59 करोड़ रुपये वसूले गए थे, वहीं 55 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (Vidhi Centre For Legal Policy) की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जब कोरोना पीक पर था, तब दिल्ली सरकार ने महसूस किया था कि कानूनों का सख्ती से पालन करवाना जरूरी था क्योकि लोग बीमारियों से नहीं डर रहे थे और प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे.


23 हजार FIR और 55 हजार गिरफ्तारियां


राजधानी दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों के दो सालों के दौरान दिल्ली पुलिस ने फेस मास्क न पहनने के लिए 23,000 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. इस अवधि के दौरान 55,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. Vidhi की नई रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने मार्च 2020 से मार्च 2022 के बीच जुर्माने के रूप में 59 करोड़ रुपये वसूल किए, जबकि जिला प्रशासन ने अनिवार्य कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के रूप में 32 करोड़ रुपये वसूले.


पुलिस और कोर्ट की भूमिका का निर्धारण


दिल्ली में कोविड-19 संबंधित मानदंडों के लागू करने को लेकर स्टडी में लोगों के खिलाफ FIR और अदालतों से पारित आदेशों का मूल्यांकन किया गया ताकि कोविड को लेकर प्रतिबंधों को लागू करने में पुलिस और कोर्ट की ओर से निभाई गई भूमिका का निर्धारण किया जा सके. इसका उद्देश्य यह समझना था कि दिल्ली में कोविड रोकथाम उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का उपयोग कैसे किया गया.


किन प्रावधानों के तहत दंड?


कानून को लागू करने वाली एजेंसियों ने महामारी रोग अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और IPC के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया. दिल्ली स्थित थिंक टैंक ने सरकार की ओर से महामारी से निपटने और प्रतिबंधों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए जनता की धारणा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया. 


मास्क न पहनने पर ज्यादातर FIR


Vidhi की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के दो सालों में दिल्ली के सात जिलों में 23,094 FIR दर्ज की गईं और 54,919 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसमें ज्यादातर एफआईआर मास्क न पहनने वाले लोगों से संबंधित हैं. इसके अलावा पुलिस ने जिन मामलों में एफआईआर दर्ज की थी उसमें- गैर-अनुमति वाली सामाजिक सभा, व्यापारिक गतिविधियों, सार्वजनिक जगहों पर घूमना शामिल था. ये रिपोर्ट आरटीआई आवेदनों के माध्यम के मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी.


रिपोर्ट में ये भी विश्लेषण किया गया कि किस तरह से मास्क न पहनने (Not Wearing Mask) पर समान प्रकार के उल्लंघन के लिए कोर्ट ने अलग-अलग आर्थिक दंड दिए. रिपोर्ट में जिक्र किया गया है एक अदालत ने 4400 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे ने सिर्फ 50 रुपये के जुर्माना का आदेश दिया.


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