कोविड टीकाकरण: सरकार ने कहा- स्वास्थ्य कर्मियों को अब कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं
देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें एचसीडब्ल्यू को टीका लगाया गया था और एफएलडब्ल्यू का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था.
नई दिल्ली: केंद्र ने शनिवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे पर लगे कर्मियों का अब नए रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं होगी. क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर कुछ ऐसे लाभार्थी इस कैटेगरी में कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपना नाम लिखवा रहे थे जो पात्र नहीं हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में कहा कि 45 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन को-विन पोर्टल पर जारी रहेगा. उन्होंने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को पहले से रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य सेवा कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों (एफएलडब्ल्यू) का टीकाकरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा.
अयोग्य लाभार्थियों का भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें एचसीडब्ल्यू को टीका लगाया गया था और एफएलडब्ल्यू का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था. कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू हुआ था. पत्र में भूषण ने कहा कि एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू के टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर सभी प्रयास किए गए हैं.
भूषण ने कहा, 'विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) में कुछ अयोग्य लाभार्थियों को एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और निर्धारित दिशानिर्देशों का पूर्ण उल्लंघन कर टीकाकरण किया जा रहा है.' पिछले कुछ दिनों में एचसीडब्ल्यू के 'डेटाबेस' में 24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
को-विन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी उन्होंने पत्र में कहा, 'आज एनईजीवीएसी की बैठक में राज्य के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई और कोविड-19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) की सिफारिश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू की श्रेणियों में किसी नए पंजीकरण की तत्काल प्रभाव से इजाजत नहीं होगी. को-विन पोर्टल पर 45 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पंजीकरण की अनुमति जारी रहेगी.'
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