Coronavirus Vaccine Dose: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि किसी व्यक्ति को दो डोज के लिए अलग-अलग कोविड टीके लगाने की न तो अनुमति है और न ही सलाह दी जाती है. हालांकि, एक व्यक्ति को एहतियाती खुराक के रूप में एक अलग टीका लगाया जा सकता है.


हाईकोर्ट में एक कैंसर रोगी मधुर मित्तल ने याचिका दायर की थी, जिसमें दूसरी डोज के लिए कोवैक्सीन लेने की अनुमति मांगी गई थी. याचिकाकर्ता को पहली जोड कोविशील्ड की दी गई थी. इस दौरान केंद्र ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. वहीं, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ था.


याचिकाकर्ता का कहना था कि कोविशील्ड की पहली डोज के बाद उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और विशेष इलाज कराना पड़ा. इसलिए उसने दूसरी डोज में कोवैक्सीन लेने की अनुमति मांगी थी.


2021 में भी केंद्र का यही रुख
इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था जिसके जवाब में, केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दो या दो से अधिक कोविड-19 टीकों के मिश्रण की अनुमति नहीं है. साथ ही यह भी कहा कि मिश्रित खुराक की सुरक्षा और असर के बारे में दो विशेषज्ञ निकायों, राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह COVID-19 (NEGVAC) से कोई सिफारिश नहीं की गई थी.


सरकार ने कहा कि सीडीएससीओ ने 7 अगस्त, 2021 को मैसर्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर को दो डोज के मिश्रण के लिए चौथे चरण के क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति दी थी और यह अध्ययन प्रगति पर था.


याचिका खारिज
17 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अल्हुवालिया ने भी यही स्थिति दोहराई. हालांकि अदालत ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की और याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि के सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर याचिका को खारिज कर दिया.


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