Punjab News: पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने के लिए कड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज़ नहीं लगवाएंगे, पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर उनकी एंट्री अगले साल 15 जनवरी से बैन कर दी जाएगी.
कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने ये आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जिन व्यस्कों ने कोरोना की दोनों डोज़ नहीं ली है, उन्हें अपने घर में रहना चाहिए. ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थानों, मार्केट, फंक्शन, सार्वजनिक परिवहन, धार्मिक स्थानों वगैरह में नहीं जाना चाहिए.
आदेश में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए फैसला लिया गया है कि सब्ज़ी मंडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्कों, धार्मिक स्थानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, लोकल मार्केट और ऐसी तमाम जगहों पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लग ली है.
फैसले में कहा गया है कि चंडीगढ़ में मौजूद सभी सरकारी, बोर्ड और कॉरपोरेशन दफ्तरों में सिर्फ दोनों डोज़ ले चुके व्यस्कों को ही आने की मंज़ूरी होगी. इसमें दफ्तर के कर्मचारी भी शामिल होंगे. यही नहीं होटल, बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम जैसी जगहों पर भी दोनों डोज़ लगवा चुके लोगों को ही आने की अनुमति होगी.